BPL APL Rasan card कैसे बनवाए
उत्तर प्रदेश सरकार के खद्य विभाग द्वारा रासन कार्ड पात्रता के अनुसार बनाया जाता है
गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले लोगो के लिए bpl कार्ड बनाया जाता है
जिन लोगो के पास bpl कार्ड होता है उनके लिए सरकार ने बिभिन्न प्रकार की योजनाये चलायी है
उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक जिसकी उम्र 18 साल से अधिक है वह रासन कार्ड के लिए आवेदन क्र सकता है
लेकिन एक परिवार में केवल 1 रासन कार्ड बनवाया जा सकता है
यदि आप रासन कार्ड बनवाना चाहते है तो आपके पास निवास प्रमाण पत्र आय प्रमाण पत्र और आधार कार्ड होना जरुरी है
और परिवार के सभी सदस्यजिनको रासन कार्ड में जुड़ना है उनका आधार कार्ड होना चाहिए
सभी दस्तवेज के साथ आप अपने नजदीकी csc केंद्र से रासन कार्ड बनवा सकते है
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